बरेली: अब 15 अगस्त तक हाउस टैक्स पर मिलेगी 10 प्रतिशत छूट

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। हाउस टैक्स करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। नगर निगम ने करदाताओं को बकाया बिल के भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अभी तक इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। 15 अगस्त के बाद भी नगर निगम में ब्याज रहित टैक्स के प्रस्ताव को लेकर बोर्ड …

बरेली, अमृत विचार। हाउस टैक्स करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। नगर निगम ने करदाताओं को बकाया बिल के भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अभी तक इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। 15 अगस्त के बाद भी नगर निगम में ब्याज रहित टैक्स के प्रस्ताव को लेकर बोर्ड की बैठक होने जा रही है।

नगर निगम सीमा में करीब डेढ़ लाख करदाता है। इसके अलावा नया सर्वे तैयार हो रहा है। इसकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए करदाताओं को राहत देने के लिए नगर निगम ने छूट की तिथि को बढ़ा दिया है। कर निर्धारण अधिकारी ललतेश कुमार सक्सेना ने बताया कि करदाताओं की मांग को देखते हुए इस छूट को आगे बढ़ाया गया है।

नगर आयुक्त के निर्देश पर संपत्ति करदाताओं को पहले वित्तीय वर्ष की भांति इस साल में भी छूट का प्रावधान किया गया है। सॉफ्टवेयर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में चालू मांग पर बोर्ड बैठक की स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 अगस्त तक 10 प्रतिशत की छूट, 16 अगस्त से अक्टूबर तक 7.5 प्रतिशत और नवंबर दिसंबर में 5 प्रतिशत छूट मिलेगी।

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