हल्द्वानी: अब मानक पूरे कर आप भी ले सकते हैं लाइसेंस जारी करने की अनुमति, पढ़िए पूरी खबर
हल्द्वानी, अमृत विचार। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदनकर्ताओं को महीनों तक आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते है। कई घंटों तक कतार में खड़े होने के बाद लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अलावा वाहन …
हल्द्वानी, अमृत विचार। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदनकर्ताओं को महीनों तक आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते है। कई घंटों तक कतार में खड़े होने के बाद लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अलावा वाहन निर्माता संघ, गैर लाभकारी संगठन और निजी कंपनियां भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर पाएंगी।
बता दें कि अब निजी कंपनियां और एनजीओ जैसी संस्थाएं खुद का ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर चला सकेंगी और इनमें एडमिशन लेने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपको ड्राइवर ट्रेनिंग पूरी होने और इसमें पास होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। इसके लिए परिवहन ने राज्य को नियम लागू कर दिया है। प्रर्वतन अधिकारी नंद किशोर ने बताया कि अब जिन्हें भी इस नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति चाहिए वह विभाग के पोर्टल में मानक पूरा कर अप्लाई कर सकते हैं।
आरटीओ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हर रोज सैकड़ों की संख्या में आवेदन आते हैं और हर एक व्यक्ति का ड्राइविंग टेस्ट लेने में काफी समय लगता है क्योंकि डीएल के लिए आवेदन करने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है। जिसकी वजह से कई बार आपकी बारी आने में महीनों का समय लग जाता है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया है जिससे हजारों की संख्या में लोगों को राहत मिलेगी जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का ने यह नियम लागू किया है। आरटीओ में भीड़-भाड़ की वजह से संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ऐसे में सरकारी के अलावा निजी संस्थाओं को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की अनुमति देने के बाद अब आम आदमी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का अनुभव पहले से काफी बेहतर हो जाएगा। यहीं नहीं इससे दलालों की ओर से बनने वाले लाइसेंस की शिकायत भी दूर हो जाएगी। – नंद किसोर, प्रवर्तन अधिकारी आरटीओ
