बरेली: सिटीजन चार्टर लागू से पहले सरकार ने तय किया शुल्क
बरेली, अमृत विचार। ‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार-जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान’ के तहत विभिन्न विभागों की तरह ही ग्राम पंचायतों में सिटिजन चार्टर की व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लागू की जानी है। वहीं अब शासन ने चार्टर में कुल 42 प्रकार की सेवाओं के लिए समय सीमा और शुल्क निर्धारित कर दिए हैं। …
बरेली, अमृत विचार। ‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार-जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान’ के तहत विभिन्न विभागों की तरह ही ग्राम पंचायतों में सिटिजन चार्टर की व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लागू की जानी है। वहीं अब शासन ने चार्टर में कुल 42 प्रकार की सेवाओं के लिए समय सीमा और शुल्क निर्धारित कर दिए हैं।
मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने के लिए कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे 15 दिन के अंदर निशुल्क जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। मनरेगा में काम के लिए आवेदन करने पर 15 दिन के अंदर निस्तारण कराया जाएगा। लाभार्थियों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाएं मुहैया कराने के आवेदन सात दिन के अंदर निस्तारित किया जाएगा। सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों में जलापूर्ति, शौचालय एवं वर्षा जल संचयन की व्यवस्था/ निर्माण के लिए प्राप्त आवेदन को 30 दिन में निस्तारित किया जाना अनिवार्य है।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, नालियों, बाजारों, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों की सफाई के लिए आवेदन करने पर 30 दिन के अंदर सफाई करानी होगी। कोविड किट्स के लिए आवेदन करने के तीन दिन के अंदर उपलब्धता कराई जाएगी। यदि ग्राम पंचायत में कोई हैंडपंप खराब है, तो उसे आवेदन के सात दिन के अंदर ठीक कराया जाएगा। इन सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।
बीडीओ और एडीओ को बनाया जवाबदेह
डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक सिटीजन चार्टर की सेवाओं के लिए बीडीओ और एडीओ पंचायत को जवाबदेह बनाया गया है। ग्राम स्तरीय शोधन स्थल तक घरों से अपशिष्ट का परिवहन और कंपोस्ट केंद्र का प्रबंधन के लिए आवेदन करने पर 20 रुपये शुल्क देना होगा और 15 दिन में समस्या का निस्तारण किया जाएगा। नियमित जलापूर्ति, पानी की गुणवत्ता, पशुओं के पेयजल की व्यवस्था से संबंधित समस्याओं का निशुल्क सात दिन में समाधान कराने की बाध्यता रहेगी। स्वच्छता से संबंधित जैसे नाले के ऊपर बहते पानी, सड़क पर पानी के जमा होने की शिकायत तीन दिन में निस्तारित की जाएगी।
सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत सात दिन के अंदर कराई जाएगी। सामुदायिक शौचालय का उपयोग करने के लिए 20 रुपये प्रतिमाह शुल्क देना होगा। खराब स्ट्रीट लाइट की शिकायत 30 दिन में निशुल्क निस्तारित की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के मामले का सात दिन में निस्तारण करना होगा।
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