पीएफ खाता 31 अगस्त तक कराएं आधार से लिंक वरना नहीं जमा होगा अंश
हल्द्वानी, अमृत विचार। एक सितंबर से ऐसे कर्मचारियों को पीएफ जमा नहीं करेगा ईपीएफओ विभाग अमृत विचार, हल्द्वानी। अगर आप किसी कंपनी, संस्था में कर्मचारी हैं और आपका पीएफ जमा होता है तो यह खबर आपके काम की है। आपको अपना पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं कराया है तो 31 अगस्त तक करा लें …
हल्द्वानी, अमृत विचार। एक सितंबर से ऐसे कर्मचारियों को पीएफ जमा नहीं करेगा ईपीएफओ विभाग अमृत विचार, हल्द्वानी। अगर आप किसी कंपनी, संस्था में कर्मचारी हैं और आपका पीएफ जमा होता है तो यह खबर आपके काम की है।
आपको अपना पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं कराया है तो 31 अगस्त तक करा लें वरना आपके पीएफ खाते में अंश जमा नहीं होगा। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगइन (ईपीएफओ) की योजनाओं की सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
ईपीएफ अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी में तकरीबन 2.15 लाख सदस्य हैं जिनका पीएफ अंश जमा होता है। इधर, श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी सदस्यों का अपना पीएफ खाता/यूएएन नंबर को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। पूर्व में इसकी अंतिम तिथि 1 जून थी लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से यह तिथि बढ़ाकर 1 सितंबर कर दी गई है।
अब एक सितंबर तक जिन कर्मचारियों ने अपना खाता आधार से लिंक नहीं कराया है उनका अगले माह सितंबर से अंशदान जमा नहीं होगा। अगर आंकड़ों की बात करें 2.15 लाख खाताधारकों में से अब महज 5,600 ही बाकी हैं जिनका आधार से लिंक नहीं हैं। ईपीएफ अधिकारियों ने सभी से अपील की है कि पीएफ खाता आधार से लिंक करा लें।
एक सितंबर के बाद जिनका ईपीएफ खाता आधार से लिंक नहीं होगा उनका अंशदान जमा नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय में 2.15 लाख सदस्य हैं इनमें तकरीबन 5,600 सदस्यों के अभी भी लिंक नहीं है। यदि इन सदस्यों ने लिंक नहीं कराया तो उनको श्रम विभाग की योजनाओं का फायदा मिलेगा।-उदित साह, सहायक आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हल्द्वानी
इस तरह कर सकते हैं आधार से लिंक
सहायक आयुक्त उदित साह ने कहा कि ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी में जाकर नाम, जन्मतिथि, पिता के नाम आदि जानकारी व आधार नंबर अपडेट कर लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा नियोक्ता से आधार से लिंक करा सकते हैं।
