हरदोई: पत्नी की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 11 अबुल कैश ने पत्नी की हत्या के अभियोग में पति को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की मंगलवार को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके अवस्थी व फौजदारी अधिवक्ता रामदेव शुक्ला के अनुसार वादी मुकदमा अभिषेक …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 11 अबुल कैश ने पत्नी की हत्या के अभियोग में पति को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की मंगलवार को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके अवस्थी व फौजदारी अधिवक्ता रामदेव शुक्ला के अनुसार वादी मुकदमा अभिषेक सिंह पुत्र नर सिंह नरायन निवासी नुमाइशपुरवा थाना कोतवाली शहर, की बहन साधना की शादी जिला शाहजंहापुर के अलीजई थाना कोतवाली शहर निवासी अभियुक्त विवेक उर्फ सोनू पुत्र जयनरायन के साथ घटना से लगभग 5 वर्ष पहले हुई थी।

विवाह के बाद साधना को उसके ससुराल वाले कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे। 17 जनवरी 2014 को विवेक साधना के साथ वादी के घर आया और वहीं रुका। 19 जनवरी 2014 को वादी के पिता छोटी बेटी की शादी के लिए लखनऊ गए थे। रात 9.30 बजे साधना के चीखने की आवाज पर वादी ऊपर की मंजिल पर गया जहां विवेक व साधना एक कमरे में थे। कमरे की कुंडी बंद थी। किसी तरह कुंडी खुली तो पाया कि उसकी बहन साधना जल रही थी। इसी बीच मौका पाकर विवेक भाग गया। घटना की रिपोर्ट 24 जनवरी को दर्ज कराई गई। दौरान इलाज साधना की मृत्यु हो गई।

मृत्यु पूर्व बयान में साधना ने आग लगाने की बात कही थी। दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्य के अनुसार अदालत ने पाया कि अभियुक्त विवेक सिंह सोनू द्वारा अपनी पत्नी व वादी मुकदमा अभिषेक की बहन की मैक्सी में माचिस की तीली से आग लगा दी गई थी। उसी से उसकी मौत हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने अभियुक्त विवेक सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये की सजा दी। अर्थदंड की राशि से जिसमें से 40 हजार रुपये मृतका के नाबालिग पुत्र के बालिग होने पर उसे दिए जाने का आदेश भी दिया।

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