बरेली: पहले लाइसेंस निलंबित होगा तब निरस्तीकरण का वाद चलेगा
बरेली, अमृत विचार। बिलासपुर के अपराधियों को जालसाजी करके कारतूस बेचे जाने के मामले में बहेड़ी के संगम गन हाउस पर कार्रवाई शुरू हो गयी है। नोटिस भेजने के साथ ही पहले लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद चलेगा। एसएसपी के गन हाउस का …
बरेली, अमृत विचार। बिलासपुर के अपराधियों को जालसाजी करके कारतूस बेचे जाने के मामले में बहेड़ी के संगम गन हाउस पर कार्रवाई शुरू हो गयी है। नोटिस भेजने के साथ ही पहले लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद चलेगा। एसएसपी के गन हाउस का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति करने वाली आख्या पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से नोटिस भेजा गया है।
नोटिस के जरिए गन हाउस के मालिक से आपराधिक मामले में जवाब मांगा गया है। अधिकारी बताते हैं कि गन हाउस से फर्जी हस्ताक्षर के जरिए मिलीभगत कर कारतूस बेचकर अनुचित लाभ लेना भी अपराध की श्रेणी में आता है। संगम गन हाउस के मालिक के भाई ने षड़यंत्र कर कारतूस बेचे थे।
ऐसे में कार्रवाई से बच जाना नामुमकिन है। कुछ दिन पहले बहेड़ी इंस्पेक्टर गीतेश कपिल की ओर से जिलाधिकारी को जांच आख्या भेजी गयी, जिसमें बताया कि 11 जुलाई 2021 को थाना बिलासपुर (रामपुर) में 271/2021 धारा5/25आर्म्स एक्ट में एफआईआर पंजीकृत हुई। गिरफ्तार आरोपी इशहाक पुत्र अब्दुल्ला निवासी मोहम्मदपुर थाना शीशगढ़ जिला बरेली और अवतार सिंह पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम कोटा अली नगर थाना बिलासपुर रामपुर के कब्जे से अवैध कारतूस बरामद हुए थे।
विवेचना में सामने आया कि आरोपियों ने मक्खन सिंह पुत्र भजन सिंह निवासी ग्राम ढाकी थाना बिलासपुर से कारतूस खरीदते थे। मक्खन अपनी पत्नी हरजिंदर कौर के लाइसेंस पर कारतूस बहेड़ी स्थित संगम गन हाउस के मालिक के भाई शहबाज की मिलीभगत से फर्जी तरीके से खरीदकर लाता था।
दोनों अपराधिक साजिश करते हुए कारतूस की खरीद-फरोख्त कर अपराधियों को बेचते थे। 13 जुलाई को थाना बिलासपुर में शहबाज खां और मक्खन सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपी शहबाज खां गन हाउस मालिक गुलाब खां का सगा भाई है। वह भी अपने भाई के साथ दुकान पर बैठकर शस्त्र व कारतूस विक्रय का कार्य करता था।
