बरेली: गणगौर स्वीट्स के केसर सैंडविच व बेसन में मिलावट तो डालचंद एग्रो के रिफाइंड में खामी

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बरेली, अमृत विचार। एयरकंडीशनर शोरूम से लेकर छोटी-बड़ी सभी दुकानों पर मिठाई, बेसन, रस्क, बिस्कुट साबूदाना, सोनपापड़ी, कुकीज, राम दाना लड्डू, किशमिश, सिंघाड़े का आटा, पनीर व दूध और रिफाइंड सोयाबीन आदि तमाम खाद्य पदार्थ मिलावटी बिक रहे हैं। शनिवार को जिला अभिहित अधिकारी धर्मराज मिश्र की ओर से अगस्त माह में हुई 35 व्यापारियों …

बरेली, अमृत विचार। एयरकंडीशनर शोरूम से लेकर छोटी-बड़ी सभी दुकानों पर मिठाई, बेसन, रस्क, बिस्कुट साबूदाना, सोनपापड़ी, कुकीज, राम दाना लड्डू, किशमिश, सिंघाड़े का आटा, पनीर व दूध और रिफाइंड सोयाबीन आदि तमाम खाद्य पदार्थ मिलावटी बिक रहे हैं। शनिवार को जिला अभिहित अधिकारी धर्मराज मिश्र की ओर से अगस्त माह में हुई 35 व्यापारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की सूची जारी की गयी। उसमें शहर के कई बड़े कारोबारियों का नाम भी मिलावटखोरों में शामिल है।

डीडीपुरम स्थित गणगौर स्वीट्स के केसर युक्त सैंडविच और बेसन में मिलावट मिली है। ब्रह्मपुरा के बड़े तेल कारोबारी राधेश्याम के रिफाइंड पामोलीन और सोयाबीन रिफाइंड ऑयल के निर्माण में विनियमों का उल्लंघन पाया गया है। इसमें गणगौर स्वीट्स के मालिक मयंक खंडेलवाल पर एक-एक लाख रुपये और तेल कारोबारी राधेश्याम के विरुद्ध दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुल 35 व्यापारियों के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी नगर महेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट ने मिलावटी सामग्री बेचने पर 1010000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

2018, 2019 व 2020 में लिये थे नमूनें, तब से बिक रहे मिलावटी खाद्य पदार्थ
सबसे बड़ी विडबंना यह देखिए कि मिलावटी खाद्य सामग्री बिकने पर अंकुश लगाने के लिए हर साल सैकड़ों की संख्या में नमूने संग्रहित किए जाते हैं लेकिन समय से नमूनों की जांच रिपोर्ट नहीं मिलने से शोरूम और दुकानों पर मिलावटी सामग्री निरंतर बिकती रहती है। मिलावटी सामग्री स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक ही नहीं होती बल्कि तमाम रोगों को भी बढ़ावा देती है।

शनिवार को जारी सूची के अनुसार उसमें कई नमूने ऐसे हैं जो 2018 और 2019 में लिए गए थे लेकिन जांच रिपोर्ट अब अगस्त में मिली है। इसी तरह जनवरी से दिसंबर 2020 तक तमाम खाद्य पदार्थों के नमूनें भरे गए लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से लैब से जांच रिपोर्ट समय पर नहीं मिली। किसी की रिपोर्ट 15 महीने तो किसी की 12 तो किसी की सात से 9 माह के बाद मिली है। इस बीच व्यापारी उसी मिलावटी सामग्री को बेधड़क बेचते रहे। यही कारण है कि नुकसानदायक चीजें का सेवन करने से लोगों की इम्युनिटी कमजोर हो रही है। जिला प्रशासन को इस ओर सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि नमूने संग्रहित करने के बाद उस पदार्थ की बिक्री दोबारा नहीं हो सके।

मिलावटखोरी पर कारोबारियों पर 8-8 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
बिस्कुट में मिलावट व मिथ्याछाप घोषित होने पर अजय सागर निवासी हजियापुर, मिल्क रस्क अधोमानक पर जमशेद खान निवासी किला अनुपूरा आंवला, पनीर में फैट की मात्रा की कमी पर प्रदीप यादव निवासी नकटिया मोहनपुर, कुट्टी कुसी मिर्च पाउडर को मिथ्याछाप घोषित करने पर सचिन गुप्ता निवासी सैनिक कालोनी, संजय नगर, रस्क में मिलावट और बिस्कुट निर्माण में बाह्य पदार्थ की उपलब्धता पाये जाने पर कासिफ हुसैन निवासी गली शाविर हलवाई सैलानी पुराना शहर, सोनपापड़ी और कुकीज के निर्माण में मिथ्याछाप घोषित पर अवधेश कुमार गुप्ता निवासी मोहल्ला मुराबान वार्ड 10, शेरगढ़, दूध में फैट की कमी पाए जाने पर मिश्रीलाल निवासी धरमपुर, दातागंज, पनीर में फैट की कमी पर वीरेंद्र कुमार यादव निवासी ग्राम कलापुर इज्जतनगर, सिंघाड़ा आटा में बाह्य पदार्थ की मिलावट पर राम किशोर निवासी विश्वनाथपुरम बदायूं रोड सुभाषनगर, रस्क में मिलावट पर तौसीफ रजा निवासी कांधरपुर कैंट, साबूदाना मिथ्याछाप घोषित और किशमिश के अधोमानक मिलने पर पुनीत अग्रवाल निवासी बी 37 राजेंद्र नगर, राम दाना लड्डू मिथ्याछाप पर जय किशन निवासी बिहारीपुर, रस्क में मिलावट पर जमशेद खान निवासी किला अनुपूरा के विरुद्ध 8-8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

पनीर व दूध में फैट कम मिलने पर इन कारोबारियों पर 7-7 हजार का जुर्माना
रस्क में मिलावट होने पर जयंती प्रसाद निवासी नदोसी सीबीगंज, पनीर में फैट कम होने पर अनीस अहमद निवासी बारह भुर्जी मस्जिद किला (आंवला), पनीर में फैट कम मिलने पर नसीम निवासी हजरतपुर आंवला, गुड़ के निर्माण में विनियमों का उल्लंघन पर उमाकांत सिंह निवासी ग्राम पोस्ट चटिया देवरनियां, दूध में फैट की मात्रा कम मिलने पर यशपाल निवासी इस्लामाबाद भमौरा, भैंस के दूध में फैट कम होने पर मेहताब निवासी नई बस्ती और अशफाक अली निवासी नई बस्ती, फतेहगंज पश्चिमी के विरुद्ध 7-7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

  • 200000 रुपये रिफाइंड पामोलीन ऑयल के निर्माण में विनियमों का उल्लंघन में राधेश्याम भाटिया निवासी ब्रहमपुरा, प्रेमनगर पर जुर्माना
  • 200000 रुपये सोयाबीन रिफाइंड ऑयल के निर्माण में नियमों का उल्लंघन में राधेश्याम भाटिया पर जुर्माना
  • 100000 रुपये केसर में सैंडविच में मिलावट पर मयंक खंडेलवाल पर जुर्माना
  • 100000 रुपये, बेसन में मिलावट पर मयंक खंडेलवाल निवासी कृष्णावंती कीर्तिनगर प्रेमनगर पर जुर्माना
  • 100000 रुपये, फलाहारी चेवड़ा के निर्माण में मानकों के उल्लंघन पर मयंक जैन निवासी महावीर एन्क्लेब पर जुर्माना।
  • 50000 रुपये, रस्क में मिलावट पर दिनेश कुमार सक्सेना निवासी उदित पार्ट-1, इज्जतनगर पर जुर्माना।
  • 30000 रुपये, मुनक्का को मिथ्याछाप घोषित पर सुहेल अहमद निवासी कुरैशी नगर शीशगढ़ पर जुर्माना।
  • 15000 रुपये, बेसन में मिलावट पर घनश्याम निवासी दुनका धनेटा, शाही पर जुर्माना।
  • 10000 रुपये, सोनपापड़ी के निर्माण में मिथ्याछाप पर तरुण कुमार निवासी बिहारीपुर ढाल पर जुर्माना।
  • 10000 रुपये, छेना मिठाई में बाह्य पदार्थ अरारोट की मिलावट पर तरुण कुमार निवासी बिहारीपुर ढाल पर जुर्माना।
  • 10000 रुपये, नमकीन में मिथ्याछाप घोषित पर अजय गुप्ता निवासी माइक्रोबेव टावर के पास संजय नगर पर जुर्माना।

कोर्ट ने आदेश में लिखा तेल कारोबारी का लाइसेंस निरस्त करें
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने 21 जनवरी 2020 और 8 सितंबर को ब्रह्मपुरा चमेली की बगिया स्थित प्रतिष्ठान मैसर्स डालचंद एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा था और टीम ने खाद्य कारोबारी राधेश्याम पुत्र स्व. लालचंद्र भाटिया निवासी ब्रह्मपुरा की मौजूदगी में एक टिन में करीब 15 किलोग्राम नीलकमल सोयाबीन रिफाइंड ऑयल मानव उपयोग एवं बिक्री के लिए संग्रहित पाया। नीलकमल सोयाबीन रिफाइंड ऑयल की गुणवत्ता व शुद्धता पर संदेह होने पर उपरोक्त रिफाइंड ऑयल का नमूना लेने के लिए दो लीटर (कीमत 140 रुपये) देकर विश्लेषण के लिए खरीदा।

नमूना जांच के लिए लखनऊ की लैब भेजा गया। 29 जून 2020 को लैब में नीलकमल सोयाबीन रिफाइंड ऑयल का नमूना अवमानक पाया गया। नियमों को दरकिनार कर तेल तैयार किया गया। विपक्षी के विरुद्ध धारा 51 के तहत कार्रवाई की संस्तुति की गयी। अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की रिपोर्ट पर रिफाइंड पामोलीन ऑयल के निर्माण और सोयाबीन रिफाइंड ऑयल के निर्माण में विनियमों के उल्लंघन के मामले में सुनवाई 12 नवंबर 2020 से शुरू हुई।

अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट में वाद दायर कर विपक्षी को नोटिस भेजे गए लेकिन आरोपित कारोबारी नोटिस में दी गयी तारीखों में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए वाद की कार्रवाई एकपक्षीय की जाती है। पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद 26 अगस्त 2021 को अपर जिलाधिकारी नगर महेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। जिसमें राधेश्याम पर पूर्व में एक लाख रुपये का दंड आरोपित किया जा चुका है। पुन: इनके द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य नीलकमल सोयाबीन रिफाइंड ऑयल को निर्मित किए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है।

विपक्षी के इस कृत्य पर 2 लाख रुपये अर्थदंड आरोपित किया जाता है। इसी तरह रिफाइंड पामोलीन ऑयल के मामले में 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। विपक्षी के लाइसेंस निरस्तीकरण के संबंध में अभिहित अधिकारी अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें और विपक्षी को आदेशित किया कि 30 दिन के अंदर जुर्माने की रकम ड्राफ्ट के रूप में (जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक) न्यायालय में प्रस्तुत करें।

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