लखनऊ: भू-माफिया दिलीप बाफिला का अवैध निर्माण होगा ध्वस्त, विहित प्राधिकारी ने दिया आदेश
लखनऊ। भू-माफिया दिलीप सिंह बाफिला के अवैध निर्माण पर एलडीए की ओर से जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा। गोमती नगर विस्तार में भू-माफिया ने बिना नक्शा पास कराए 5 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था। जिसपर विहित प्राधिकारी ने इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया है। जिसके बाद …
लखनऊ। भू-माफिया दिलीप सिंह बाफिला के अवैध निर्माण पर एलडीए की ओर से जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा। गोमती नगर विस्तार में भू-माफिया ने बिना नक्शा पास कराए 5 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था। जिसपर विहित प्राधिकारी ने इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया है। जिसके बाद अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का रास्ता साफ हो गया है।
विहित प्राधिकारी आनन्द कुमार सिंह ने बताया कि दिलीप सिंह बाफिला की ओर से गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 1 में 5 हजार वर्गमीटर के भूखंड पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। अधिशासी अभियंता प्रवर्तन जोन 1 ने 28 जुलाई 2017 को इसकी नोटिस जारी करते हुए विहित प्राधिकारी के न्यायालय में वाद संख्या 219/2017 पंजीकृत कराया था।
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वहीं, 20 अगस्त 2019 को विहित प्राधिकारी के आदेश पर 22 अगस्त को प्रवर्तन जोन 1 की टीम ने अवैध निर्माण सील कर दिया। भू-माफिया ने अपने रसूख के चलते अवैध निर्माण जारी रखा था। इसके बाद 4 अगस्त 2021 को सुनवाई के समय तथ्य छुपाते हुए स्थल पर बने कमरे और स्टोर रूम तोड़ने की अनुमति और प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित हिमालयन मेडिकल साइंस एवं हॉस्पिटल के गेट की सील खोलने की अनुमति मांगी गई थी। जिसपर 11 अगस्त को आदेश पारित किया गया था।
इसके अलावा प्रवर्तन जोन 1 की ओर से उक्त निर्माण की एक महीने तक निगरानी रखने में असमर्थता जताने के बाद विहित प्राधिकारी ने सील खोलने के आदेश को निरस्त करते हुए बिना मानचित्र स्वीकृत किए गए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है।
