रामपुर: भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ आरोप तय

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रामपुर, अमृत विचार। भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। उन पर आरोप है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के सभा और आचार सहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव …

रामपुर, अमृत विचार। भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। उन पर आरोप है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के सभा और आचार सहिता का उल्लंघन करने का आरोप है।

आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। उस समय राजबाला मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार थीं। वह चुनाव जीत गई थीं। चुनाव प्रचार के दौरान 11 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ शहजादनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा तत्कालीन दरोगा जितेंद्र वर्मा की ओर से कराया गया था।

जिसमें राजबाला पर बिना अनुमति के जनसभा और आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। पुलिस ने इस मुकदमे में विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। जमानत के बाद भाजपा विधायक राजबाला कोर्ट से गैर हाजिर हो गई। जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

मंगलवार को उन्होने अपने अधिवक्ता के माध्यम से वारंट निरस्तीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनके खिलाफ जारी वारंट को निरस्त कर दिया है साथ ही उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तय कर दिए गए है। अब इस मामले में 13 सितंबर को गवाही होगी।

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चार घंटे तक कोर्ट कस्टडी में विधायक राजबाला
मिलक की विधायक राजबाला एमपी-एमएलए कोर्ट में मंगलवार को करीब 11 बजे अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट पहुंची। वह तीन बजे तक कोर्ट में रही। चार घंटे तक वह कोर्ट कस्टडी में रही।

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