राजधानी में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू, विधानसभा के आसपास नहीं जा सकेंगे ट्रैक्टर-ट्राली
लखनऊ। राजधानी में संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सितंबर से अक्टूबर माह में होने वाले त्योहारों और किसान आंदोलन के बीच लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान विधानसभा भवन से 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी या …
लखनऊ। राजधानी में संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सितंबर से अक्टूबर माह में होने वाले त्योहारों और किसान आंदोलन के बीच लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान विधानसभा भवन से 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी लाने पर रोक रहेगी।
10 सितंबर को कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच रही हैं। इसके पहले धारा 144 लागू करने को लेकर इसके पीछे राजनीतिक कारण भी तलाशे जाने लगे हैं। आदेश में कहा गया कि भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के विभिन्न संगठनों और विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को लेकर भी शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखकर लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। जारी आदेश के मुताबिक धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
