रुद्रपुर: स्थाई लोक अदालत ने महिला को दिलाई 23 लाख की बीमा राशि
रुद्रपुर, अमृत विचार। आम जन की सुविधा के लिए गठित स्थाई लोक अदालत ने एक महिला को पति की मौत के बाद निजी बहुराष्ट्रीय बैंक से बीमा के पैसे दिलाकर मिसाल पेश की। फैसले में वादिनी को 23,87,727 रुपए की बीमा राशि का भुगतान अवार्ड तिथि के एक माह के भीतर देने के निर्देश दिए …
रुद्रपुर, अमृत विचार। आम जन की सुविधा के लिए गठित स्थाई लोक अदालत ने एक महिला को पति की मौत के बाद निजी बहुराष्ट्रीय बैंक से बीमा के पैसे दिलाकर मिसाल पेश की। फैसले में वादिनी को 23,87,727 रुपए की बीमा राशि का भुगतान अवार्ड तिथि के एक माह के भीतर देने के निर्देश दिए गए हैं ।
स्थाई लोक अदालत की सदस्य डॉ. सुभाषिनी द्विवेदी ने बताया कि व्यक्ति द्वारा घर के लिए एक निजी बहुराष्ट्रीय बैंक से होम लोन लिया गया था साथ ही व्यक्ति ने अपना बीमा भी बैंक से कराया था। उन्होंने बताया कि पति की मौत के बाद बैंक द्वारा महिला को बीमा की राशि देने में बैंक द्वारा आनाकानी की जा रही थी।
जिसके बाद महिला ने स्थाई लोक अदालत में शिकायत की। महिला की शिकायत पर स्थाई लोक अदालत ने बैंक से महिला को बीमा राशि देने के साथ ही वादिनी को हर्जाने के तौर पर एक लाख रुपए अवार्ड तिथि के एक माह के भीतर देने के निर्देश दिए। लोक अदालत ने भुगतान में देरी होने पर बैंक को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के निर्देश भी दिए हैं।
