बरेली: विवाहिता को जलाकर मारने वाले दहेजलोभी पति व ननद को उम्रकैद
विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। एक लाख रुपये नगद व बाइक की मांग पूरी न होने पर मिट्टी का तेल डाल आग लगाकर विवाहिता की हत्या करने वाले फतेहगंज पश्चिमी के ठिरिया खेतल निवासी पति मुस्तफा उर्फ मझला व सीबीगंज के चन्दपुर कासियान निवासी ननद बन्नो को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र …
विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। एक लाख रुपये नगद व बाइक की मांग पूरी न होने पर मिट्टी का तेल डाल आग लगाकर विवाहिता की हत्या करने वाले फतेहगंज पश्चिमी के ठिरिया खेतल निवासी पति मुस्तफा उर्फ मझला व सीबीगंज के चन्दपुर कासियान निवासी ननद बन्नो को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-9 अमित सिंह ने आजीवन कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सरकारी वकील महेश यादव ने बताया कि मृतका के पिता शिम्मू ने थानाध्यक्ष फतेहगंज पश्चिमी को तहरीर देकर बताया था कि पुत्री सिमरन का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से मुस्तफा के साथ 9 जून 2016 को कराया था। पचास हजार रुपये का घरेलू सामान भी उपहार स्वरूप दिया था। ससुरालीजन बेटी को कम दहेज दिये जाने के ताने देते रहते थे।
12 दिसंबर 2017 को सभी ने एक राय होकर बेटी को तेल छिड़ककर आग लगा दी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान अगले ही दिन बेटी की मौत हो गई। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने पति व ननद के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन की ओर से 9 गवाह परीक्षित कराये गये थे।
