अमेठी: गुंडा एक्ट के तहत एक को किया गया जिला बदर, दो के शस्त्र लाइसेंस किए निरस्त
अमेठी । जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुए जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जनपद की सीमा से …
अमेठी । जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुए जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने रामनाथ यादव पुत्र श्याम बिहारी निवासी ग्राम गोठवा मजरे संभावा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को 6 माह के लिए जिला बदर तथा पूर्व में जिला बदर किए गए जय प्रकाश पांडे पुत्र भवानी प्रसाद निवासी ग्राम पनियार थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी एवं कमाल अहमद उर्फ मुन्ना पुत्र जमाल अहमद निवासी ग्राम जियापुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुंडा तत्व एवं अपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।
