रामपुर: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना

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रामपुर, अमृत विचार। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी मनाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामला टांडा थाना क्षेत्र के गांव से जुड़ा है गांव निवासी ग्रामीण का कहना है कि 3 अप्रैल 2018 को उसकी 4 वर्ष की बच्ची को आरोपी …

रामपुर, अमृत विचार। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी मनाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

मामला टांडा थाना क्षेत्र के गांव से जुड़ा है गांव निवासी ग्रामीण का कहना है कि 3 अप्रैल 2018 को उसकी 4 वर्ष की बच्ची को आरोपी घर से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, और उसके दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।बच्ची ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। जिस पर परिजनों के होश उड़ गए थे। उन्होंने थाना टांडा में आरोपी अकुंल उर्फ अंकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया और बच्ची का मेडिकल कराने के साथ ही उसके बयान कोर्ट में दर्ज कराए। इस मुकदमें की सुनवाई कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए, और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है लिहाजा आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट नीलू मोघा ने दुष्कर्म के आरोपी अकुंल उर्फ अकुंर को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

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