मुरादाबाद: घटिया व खराब सीमेंट की कीमत की लागत ब्याज सहित वापस करे सीमेंट कंपनी

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मुरादाबाद, अमृत विचार। खराब व घटिया क्वालिटी का सीमेंट बनाने व बेचने पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने एक सीमेंट कंपनी को आदेश दिया। वह उपभोक्ता को विक्रय व लागत मूल्य 3 लाख रुपए वापस करने व 30 हज़ार मानसिक कष्ट हेतु अदा करें। ग्राम कासमपुर,तहसील चंदौसी निवासी विजेन्द्र पाल पुत्र जस्सू सिंह को अपने …

मुरादाबाद, अमृत विचार। खराब व घटिया क्वालिटी का सीमेंट बनाने व बेचने पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने एक सीमेंट कंपनी को आदेश दिया। वह उपभोक्ता को विक्रय व लागत मूल्य 3 लाख रुपए वापस करने व 30 हज़ार मानसिक कष्ट हेतु अदा करें।

ग्राम कासमपुर,तहसील चंदौसी निवासी विजेन्द्र पाल पुत्र जस्सू सिंह को अपने नरौली गांव मे मकान का निर्माण कराना था। इसलिये उसने इमरान -उल-हक सीमेंट स्टोर चन्दौसी रोड नरौली से दिनाँक 25 नवंबर,2017 को सीमेंट कंपनी द्वारा निर्मित सीमेंट के 100 कट्टे खरीदे थे। सीमेंट बिक्रेता ने प्रति कट्टा रुपए 247/-चार्ज करते हुए रुपए 31,616/-का बिल भी दिया था।

लेकिन मकान के निर्माण के उपरांत उसके लेंटर मे दरारें आ गयी और लेंटर चटकने लगा। 3 लाख लागत आयी दुकानदार व सीमेंट कंपनी से शिकायत की गई तो दुकानदार ने बहाना बनाया कि उसने मकान इंजीनियर की देखरेख मे नही बनवाया है तथा भवन निर्माण के मानकों का भी पालन नही किया है और लेंटर की लागत देने से मना कर दिया।

जिस पर उसने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग मे बाद योजित किया जिस पर सीमेंट कंपनी व विक्रेता ने आयोग को अवगत कराया कि वादी ने 960 फिट लेंटर के सपोर्ट के लिये कोई बीम व कॉलम निर्मित नही किये थे, लेकिन आयोग ने सीमेंट कंपनी के तर्कों को नही माना और छत मे आयी दरारों के लिए सीमेंट निर्माता कंपनी अल्ट्राट्रेक सीमेंट को सेवाओ मे कमी व लापरवाही का दोषी मानते हुए आदेश दिया कि सीमेंट कंपनी दो माह के अंदर 3 लाख रूपए व उस पर 9% ब्याज अदा करे तथा 30 हजार मानसिक कष्ट व 10 हजार रुपए वाद व्यय हेतु भी अदा करे।

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