पीलीभीत: हाईकोर्ट की अवमानना में फंसे ईओ, तलब

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पीलीभीत, अमृत विचार। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारी का बकाया भुगतान न करना ईओ को महंगा पड़ा। न्यायालय के आदेश की अवमानना मानते हुए उन्हें हाईकोर्ट में तलब किया गया। आज ईओ हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। नगर पालिका लंबे समय से आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही …

पीलीभीत, अमृत विचार। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारी का बकाया भुगतान न करना ईओ को महंगा पड़ा। न्यायालय के आदेश की अवमानना मानते हुए उन्हें हाईकोर्ट में तलब किया गया। आज ईओ हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।
नगर पालिका लंबे समय से आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है। नगर पालिका पर तमाम सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन,एरियर और फंड का करीब छह करोड़ रुपये बकाया है।

आलम ये है कि मौजूदा कर्मचारियों का वेतन भी समय से हर माह मिलना मुश्किल है। बकाया भुगतान को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पहले अफसरों के चक्कर लगाए। जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका तो हाईकोर्ट की शरण ली थी। इसे लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एक रिट दाखिल की थी। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद के ईओ को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान देने का आदेश दिया था। रिट सेवानिवृत्त कर्मचारी रामगोपाल शर्मा की ओर से दाखिल की गई थी।

हाईकोर्ट के आदेश करने के बाद भी संबंधित कर्मचारियों को बकाया भुगतान नहीं किया जा सका। इस पर कर्मचारी दोबारा कोर्ट की शरण में पहुंचे। मामले का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने इसे न्यायालय के आदेश की अवमानना माना और ईओ नगर पालिका को 18 अक्टूबर को तलब किया है। एक दिन पूर्व रविवार को ईओ हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए रवाना हो गए।

नगर पालिका परिषद ने बजट के अभाव में सेवानिवृत्त कर्मचारी का बकाया भुगतान नही किया था। बजट की उपलब्धता होने पर बकाया भुगतान किया जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट में तलब किया गया है। – सुरेंद्र प्रताप सिंह, ईओ

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