हरदोई: गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को दस वर्ष की सजा
हरदोई। गैर इरादतन हत्या के अभियोग में अभियुक्त को दस वर्ष करावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा अपर जिला जज संजीव कुमार सिह ने सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर त्रिपाठी के अनुसार वादी मुकदमा शोभित सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी कौथेलिया थाना कोतवाली शहर की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में …
हरदोई। गैर इरादतन हत्या के अभियोग में अभियुक्त को दस वर्ष करावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा अपर जिला जज संजीव कुमार सिह ने सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर त्रिपाठी के अनुसार वादी मुकदमा शोभित सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी कौथेलिया थाना कोतवाली शहर की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया कि 26 जून 12 को समय करीब 8 बजे सुबह गांव के दामोदर सिंह पुत्र लालबहादुर सिंह के खेत में मूंगफली खुद रहीं थी।
वादी का भाई कौशल सिंह पुत्र रामपाल सिंह ने एक मूंगफली का पौधा उठा लिया। इसी बात को लेकर खेत पर दामोदर सिंह के लड़के अनमोल व शिवभान से कहासुनी हो गई। थोड़ी देर दामोदर सिह ने कौशल सिंह के सीने में गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोप सिद्ध होने पर दामोदर सिंह को गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष कठोर कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की आधी धनराशि कौशल सिंह की विधवा अंजना सिंह को देने का आदेश अदालत ने दिया।
