रामपुर: तत्कालीन हेड मोहर्रिर तीन घंटे कोर्ट की अभिरक्षा में रहे

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रामपुर, अमृत विचार। अवैध शराब के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी माल पेश न किए जाने के मामले में बुधवार को गंज थाने में तैनात रह चुके हेड मोहर्रिर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे तीन घंटे के लिए हिरासत में लिया। माल को मौजूदा हेड मोहर्रिर के सुपुर्द …

रामपुर, अमृत विचार। अवैध शराब के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी माल पेश न किए जाने के मामले में बुधवार को गंज थाने में तैनात रह चुके हेड मोहर्रिर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे तीन घंटे के लिए हिरासत में लिया। माल को मौजूदा हेड मोहर्रिर के सुपुर्द करने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने उसे राहत दे दी।

गंज पुलिस ने 2016 में अवैध शराब पकड़ी थी, जिसका मामला इन दिनों कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने इस मामले के गवाह और बरामद किए गए माल को कोर्ट मे पेश करने के आदेश दिए थे। गवाह तो कोर्ट में पेश हो गया, लेकिन पुलिस ने माल मुकदमा पेश नहीं किया। इस पर पुलिस की ओर से यह तर्क दिया गया कि मालखाना इंचार्ज का स्थानातंरण हो गया है, इसके चलते माल पेश नहीं किया जा सका। कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए लापरवाही मानते हुए गंज कोतवाल के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का मामला मानते हुए गंज कोतवाल को कोर्ट में तलब किया था। पिछले सप्ताह गंज कोतवाल अनिल कुमार कोर्ट में पेश हुए थे।

उन्होंने हेड मोहर्रिर चंदकीराम को पूरे प्रकरण की जानकारी होने की बात कही थी, जिसका तबादला होने पर बिना चार्ज दिए ही चले जाने की बात कही गई थी। जिस पर कोर्ट ने हेड मोहर्रिर चंदकी राम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद चंदकी राम बुधवार को कोर्ट में पेश हुआ, जहां कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। चंदकी राम की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें उसने माफी मांगी।

अपर सत्र न्यायाधीश (ईसी एक्ट) मोहम्मद रफी ने इस मामले में अब हेड मोहर्रिर चंदकीराम की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल किया। दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए गंज कोतवाल को आदेश दिया कि चंदकीराम से माल को अपनी-अपनी सुर्पुदगी में लिया जाए। इस माल को 16 नवंबर को कोर्ट में पेश किया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर को होगी। – राम औतार सैनी, एडीजीसी

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