बांदा में नगर पंचायत अधिकारी हुआ निलंबित
बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बेसहारा गोवंश को ट्रकों में भरकर सीमावर्ती मध्य प्रदेश के पहाड़ी खेडा जंगल में छोड़ने के मामले में नगर पंचायत नरैनी के अधिशासी अधिकारी को शासन ने निलंबित कर दिया। सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि हाल में नरैनी तहसील क्षेत्र की मोतियारी मंडी में संचालित अस्थाई …
बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बेसहारा गोवंश को ट्रकों में भरकर सीमावर्ती मध्य प्रदेश के पहाड़ी खेडा जंगल में छोड़ने के मामले में नगर पंचायत नरैनी के अधिशासी अधिकारी को शासन ने निलंबित कर दिया। सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि हाल में नरैनी तहसील क्षेत्र की मोतियारी मंडी में संचालित अस्थाई गौशाला से दर्जनों गोवंश को ट्रकों में भरकर सीमावर्ती मध्य प्रदेश की पन्ना घाटी के पहाड़ी खेड़ा जंगल में छोड़े जाने का मामला उजागर हुआ था।
जिसकी जांच जिला अधिकारी अनुराग पटेल ने मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्या को सौंपी थी। जांच में नगर पंचायत नरैनी के अधिशासी अधिशासी अधिकारी अमर बहादुर सिंह को दोषी पाया गया।
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जिलाधिकारी ने सूचना जांच रिपोर्ट के साथ शासन को भेजकर घटना से अवगत कराया और अधिशासी अधिकारी नरैनी के विरुद्ध अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की। जिसपर शासन ने बांदा जिले के नरैनी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अमर बहादुर सिंह को निलंबित कर उन्हें निदेशालय लखनऊ से संबंध किया। निलंबित अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच कर कड़ी कार्रवाई होगी।
