संभल : पैकेट में कम निकली मीठी सुपारी, 15000 हजार का जुर्माना
बहजोई/संभल/अमृत विचार। बाजार में बिकने वाले ब्रांडेड तुलसी खजूर के पैकेट पर अंकित मात्रा से कम सामग्री (खजूर युक्त मीठी सुपारी) बेचने पर उपभोक्ता आयोग ने 15000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि एक जागरूक उपभोक्ता के लिए आवश्यक है कि हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनके प्रति …
बहजोई/संभल/अमृत विचार। बाजार में बिकने वाले ब्रांडेड तुलसी खजूर के पैकेट पर अंकित मात्रा से कम सामग्री (खजूर युक्त मीठी सुपारी) बेचने पर उपभोक्ता आयोग ने 15000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि एक जागरूक उपभोक्ता के लिए आवश्यक है कि हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए।
विगत दिनों उपभोक्ता लवमोहन वार्ष्णेय ने सुपारी तुलसी खजूर का एक पैकेट नगर में स्थित किराने की दुकान से खरीदा। उस पैकेट पर मूल्य 10 रुपये तथा वजन (6 प्लस 2) 8 ग्राम अंकित था। उन्हें पैकेट पर अंकित वजन में कुछ संदेह हुआ तो पैकेट की तौल कराई। तौल कराने में सामने आया कि पैकेट पर अंकित वजन के सापेक्ष मात्र मय पैकेट के कुल चार ग्राम वजन पाया गया।
इसकी शिकायत कंपनी के टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराई गई। आश्वासन के बाद भी जब कई दिनों तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम संभल में तुलसी खजूर के उत्पादक कंपनी धर्मपाल सत्यपाल एंड संस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के विरुद्ध परिवाद दाखिल कराया।
उपभोक्ता की शिकायत पर आयोग ने कंपनी को तलब किया, लेकिन तय समय तक कंपनी की ओर से कोई जिम्मेदार अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचा। इस पर आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव व सदस्य आशुतोष ने परिवाद की सुनवाई एक तरफा सुनाते हुए एक पक्षीय आदेश परिवादी अधिवक्ता लवमोहन वाष्र्णेय के पक्ष में सुनाया। उन्होंने कंपनी को आदेश दिया कि वह 15000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में 2 माह के अंदर अदा करें। अन्यथा उक्त धनराशि पर परिवाद संस्थान की तिथि में वास्तविक अदायगी की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
