मथुरा: जानलेवा हमले के आरोपी भाजपा विधायक समेत पांच अन्य हुए दोषमुक्त
मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की एक अदालत ने गोवर्धन के भाजपा विधायक कारिन्दा सिंह समेत पांच लोगों को जानलेवा हमले और अपहरण के आरोप से दोष मुक्त किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अगस्त 2013 को रिफाइनरी के गेट नम्बर 9 के सामने क्षेत्रीय युवा जन कल्याण एसोसिएशन की ओर से …
मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की एक अदालत ने गोवर्धन के भाजपा विधायक कारिन्दा सिंह समेत पांच लोगों को जानलेवा हमले और अपहरण के आरोप से दोष मुक्त किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अगस्त 2013 को रिफाइनरी के गेट नम्बर 9 के सामने क्षेत्रीय युवा जन कल्याण एसोसिएशन की ओर से रिफाइनरी प्रशासन की वादाखिलाफी के खिलाफ किये जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर अभियुक्त कारिन्दा सिंह, उनके बेटे सुनील सिंह समेत अन्य लोग हथियार लेकर आये और धरनास्थल खाली करने की चेतावनी दी।
धरने का नेतृत्व कर रहे चन्द्रशेखर सिंह के विरोध करने पर अनिल ने अपनी पिस्टल से उसके पैर में गोली मार दी। उधर, कारिन्दा सिंह ने भी अपनी रिवाल्वर से फायरिंग कर दी, जिससे धरनास्थल पर भगदड़ मच गई। चन्द्रशेखर की तवेरा गाड़ी को तोड़ दिया गया और धरने में बचे लोगों की पिटाई शुरू कर दी गई है।
जब रिपोर्टकर्ता मरणासन्न हो गया तो कारिन्दा सिंह, महेश, ओमप्रकाश, सुनील और देवो जबर्दस्ती उसे बुलेरो गाड़ी में डालकर जान से मारने की नियत से अपहरण कर ले गए और गणेश मार्केट स्थित कारिन्दा के मकान में बन्द कर दिया। पुलिस के आने पर अन्य लोग भाग गए। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता नन्द किशोर उपमन्यु ने बताया कि अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार पाठक ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान चन्द्रशेखर की ओर से पेश किये गए सभी गवाहों के अपने पूर्व के बयान से मुकर जाने, दरोगा की ओर से वादी के कथन को झूठा मानने के कारण सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया।
