बरेली: 31 की रात 10 बजे तक जश्न की अनुमति, उसके बाद एफआईआर

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बरेली, अमृत विचार। कोविड-19 के बढ़ते केस और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों के सामने आने के बाद थर्टी फर्स्ट और नववर्ष के जश्न में खलल पड़ गया है। राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। रात्रि कर्फ्यू 11 बजे से सुबह …

बरेली, अमृत विचार। कोविड-19 के बढ़ते केस और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों के सामने आने के बाद थर्टी फर्स्ट और नववर्ष के जश्न में खलल पड़ गया है। राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। रात्रि कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया है। इस वजह से होटल, रेस्त्रां में थर्टी फर्स्ट और न्यू ईयर का जश्न मनाने वालों के सामने दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है।

जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है कि रात 10 बजे तक ही जश्न की अनुमति है। इसके बाद जिस होटल या रेस्त्रां में जश्न मनाते देखा गया तो संबंधित होटल या रेस्त्रां मालिक के विरुद्ध महामारी एक्ट अधिनियम में एफआईआर कराई जाएगी। बिना अनुमति किसी को थर्टी फर्स्ट का कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कार्यक्रम कराने वालों को अपर जिलाधिकारी नगर डा आरडी पांडेय के यहां से अनुमति लेनी होगी। अनुमति से पहले स्वास्थ्य विभाग और एक मजिस्ट्रेट जांच करेंगे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर अनुमति जारी की जाएगी। अभी तक अनुमति के लिए सिर्फ दो आवेदन आए हैं।

इधर एडीएम सिटी डा. आरडी पांडेय ने बताया कि बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित न करें। 31 को रात 10 बजे के बाद जहां भी कार्यक्रम चलता मिला तो संबंधित के खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी। कोविड नियमों का उल्लंघन किसी को नहीं करने दिया जाएगा।

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