लखनऊ: बिना टोकन नंबर के अब नहीं होगी धान खरीद, जानें क्यों…
लखनऊ। धान खरीद के नियमों में एक बार फिर से परिवर्तन किया गया है। अब बिना टोकन के धान की खरीद नहीं होगी। किसानों को अब बेचने के लिए ऑनलाइन टोकन लेना होगा। अगर टोकन में दर्ज तारीख पर धान की तौल नहीं हो पाती है तो किसान को दोबारा टोकन लेना पड़ेगा। पहले वाला …
लखनऊ। धान खरीद के नियमों में एक बार फिर से परिवर्तन किया गया है। अब बिना टोकन के धान की खरीद नहीं होगी। किसानों को अब बेचने के लिए ऑनलाइन टोकन लेना होगा।
अगर टोकन में दर्ज तारीख पर धान की तौल नहीं हो पाती है तो किसान को दोबारा टोकन लेना पड़ेगा। पहले वाला टोकन रद्द हो जाएगा। यही नहीं टोकन नम्बर लेकर पहुंचे किसान को ई-पॉप मशीन पर हाजिरी भी लगानी होगी। तौल होने के बाद फिर से बॉयोमिट्रिक निशानी देनी होगी।
पढ़ें- महाराष्ट्र: पुराने पाठ्यक्रम वाली चार सौ टन वजनी पुस्तकों का मंत्री के आदेश पर जानें क्या हुआ हाल…
धान खरीद की शुरुआत में बने नियमों को फिर से लागू कर दिया गया है। इसके तहत किसानों को धान के बेचने लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान ही टोकन लेना होगा। टोकन में किसान अपनी सुविधानुसार तारीख व केन्द्र चुन सकते हैं। जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें भी ऑनलाइन टोकन लेना होगा। क्योंकि अब बिना टोकन के खरीद नहीं होगी।
बता दें कि टोकन व्यवस्था लागू होने से अब किसानों को उसी रोज सुबह क्रय केन्द्र पर पहुंचना होगा। क्योंकि क्रय केन्द्र पहुंचने पर उसे अपनी बॉयोमिट्रिक हाजिरी भी देनी होगी। इससे उसकी तौल जल्दी शुरू हो जाएगी। शाम चार बजे तक तक किसान उपस्थिति दर्ज करा सकता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से उस रोज किसान की तौल नहीं हो पाती है तो उसका टोकन निरस्त हो जाएगा। इसके बाद किसान को दोबारा टोकन लेना होगा।
इस दशा में अगर अगले दिन टोकन खाली होगा तो उसे फिर दो-चार दिन का इंतजार भी करना पड़ सकता है। वहीं तौल होने के बाद किसान को फिर से ई-पॉप पर उंगलियों के निशान देने होंगे। इस तरह से खरीद प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद पैसा किसान के खातों में पहुंच जाएगा।
