हरदोई: गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सुधाकर दुबे ने एक फैसले में गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर ₹40000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि अदा होने पर उसका 80 प्रतिशत मृतक के माता-पिता व वारिसान को दिए …
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सुधाकर दुबे ने एक फैसले में गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर ₹40000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि अदा होने पर उसका 80 प्रतिशत मृतक के माता-पिता व वारिसान को दिए जाने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मझिला क्षेत्र के पालिया देव निवासी सती राम ने गांव की ही एक बालिका प्रिंसी की हर्ष फायरिंग में हत्या कर दी। घटना 28 मई 2013 की शाम करीब 8:30 बजे की है। जिसमें गांव में हीआरोपित के भाई की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान आरोपित ने तमंचा से फायर कर दी जो गांव की प्रिंसी को लगी इसके चलते इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर गैर इरादतन हत्या का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। जज ने आरोपी पर 40000 जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई है।
अयोध्या: पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए हुई जनसुनवाई
अयोध्या। महिला उत्पीड़न के रोकथाम व पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बुधवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई हुई। मिशन शक्ति फेज-3 के अंतर्गत हुई बैठक की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रवास सिंह ने की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक हैं। इस दौरान कुल सात मामले सामने आए।
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