मुरादाबाद : नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद की सजा, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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मुरादाबाद, अमृत विचार। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। किशोरी के पिता ने 23 अप्रैल 2018 को कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि स्कूल आते-जाते समय …

मुरादाबाद, अमृत विचार। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।

किशोरी के पिता ने 23 अप्रैल 2018 को कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि स्कूल आते-जाते समय फईम उनकी पुत्री को परेशान करता था। इसकी रिपोर्ट उन्होंने मझोला थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में मझोला पुलिस ने फईम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस घटना के बाद उन्होंने काशीराम नगर वाला मकान छोड़ दिया था और कटघर थानाक्षेत्र के जाहिद नगर में रहने लगे थे।

इस बीच जेल से रिहा होकर आए फईम ने उनके घर का पता लगा लिया और 23 अप्रैल 2018 को उनके घर में घुस आया। उस दिन वह अपनी पत्नी के साथ घर पर नहीं थे। इस दौरान घर में अकेली उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। किशोर ने शोर मचाया तो पड़ोसियों ने फईम को मौके पर ही दबोच लिया था। इसके बाद उसे कटघर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने फईम को जेल भेजकर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

इस मामले की सुनवाई एडीजे पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में कहा फईम को झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। विशेष लोक अभियोजक अकरम खान एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी सिंह ने आरोपी के खिलाफ दर्ज बयानों को आधार बनाते हुए बहस की। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और आरोप पत्र में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर फईम को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उम्र कैद और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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