अयोध्या: जिला बदर भी कर सकेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश
अयोध्या। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद जिला बदर व्यक्तियों को भी मतदान करने का अवसर दिया जा रहा है। कुछ पाबंदियों के साथ जिला बदर व्यक्ति अब अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिले के ऐसे व्यक्ति जिन्हें आपराधिक कृत्यों के कारण जिला बदर किया गया है वे मतदान की …
अयोध्या। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद जिला बदर व्यक्तियों को भी मतदान करने का अवसर दिया जा रहा है। कुछ पाबंदियों के साथ जिला बदर व्यक्ति अब अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिले के ऐसे व्यक्ति जिन्हें आपराधिक कृत्यों के कारण जिला बदर किया गया है वे मतदान की तारीख आगामी 27 फरवरी को अपने से संबन्धित थाने को सूचना देकर अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सकेंगे।
चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान करने के लिए जिला बदर व्यक्ति को अलग से किसी भी प्रकार की अनुमति की आवयश्कता नहीं होगी। मताधिकार का प्रयोग करने के तत्काल बाद संबन्धित जिला बदर व्यक्ति को जनपद की सीमा से बाहर जाना होगा। सभी थाना प्रभारियों को हिदायत दी गई है कि यदि कोई जिला बदर मतदाता मतदान के लिए जनपद में आता है तो उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखी जाए।
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यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला बदर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के तत्काल बाद जिले की सीमा से बाहर चला जाए। इसकी जिम्मेदारी संबंधित थानाध्यक्षों की होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने मंगलवार को बताया कि इसके लिए पुलिस विभाग को पत्र जारी किया गया है। स्थानीय अभिसूचना इकाई को भी इसे लेकर सतर्क किया गया है।
