लखनऊ: सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले स्कूली वाहन में ही बच्चों को सफर की छूट, पढ़ें…

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लखनऊ। स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों के लिए नए मानक तैयार कर लिए हैं। अब इन मानकों को पूरा करने वाले स्कूली वाहनों में ही बच्चों को सफर करने की छूट होगी। मानक न पूरा करने वाले स्कूली वाहनों को अनफिट करार कर उन्हें बंद किया जाए। …

लखनऊ। स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों के लिए नए मानक तैयार कर लिए हैं। अब इन मानकों को पूरा करने वाले स्कूली वाहनों में ही बच्चों को सफर करने की छूट होगी। मानक न पूरा करने वाले स्कूली वाहनों को अनफिट करार कर उन्हें बंद किया जाए।

यह निर्देश परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने गुरुवार को जारी किए। परिवहन आयुक्त के अनुसार सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने वाले वाहनों का चालान किए जाने के लिए प्रदेश भर में संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों में पत्र भेजा गया है।

बड़ी संख्या में स्कूली वाहनों को दिया गया नोटिस

तेजी से फैर रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी स्कूल बंद चल रहे हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो वे ही वाहन बच्चों को स्कूल ले जा सकेंगे जो सुरक्षा मानकों पर खरे साबित होंगे। बड़ी संख्या में स्कूली वाहनों को नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद यदि अनफिट वाहनों में बच्चे सफर करते मिले तो उन्हें तत्काल बंद किया जाएगा।

इन मानकों को रखना होगा ध्यान

वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण और इंश्योरेंस प्रमाण पत्र, गाड़ी में अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी कैमरा, वाहन में जीपीएस एवं स्पीड गवर्नर जरूरी है। ड्राइवर का लाइसेंस, पुलिस वैरीफिकेशन, वाहन पर मोबाइल नंबर, पुलिस हेल्पलाइन नंबर गाड़ी पर दर्ज कराना होगा।

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