बरेली: डीएसओ को रिश्वत देने के आरोपी कोटेदार समेत दो की जमानत अर्जी खारिज

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बरेली,विधि संवाददाता,अमृत विचार। जिला पूर्ति अधिकारी को रिश्वत देते हुए पकड़े गये कोटेदार दिलीप गुप्ता व साथी हिमांशु अरोरा की जमानत अर्जियां पीसी प्रथम कोर्ट उमेश चंद्र पांडेय ने निरस्त कर दीं। एडीजीसी क्राइम आशुतोष दुबे ने बताया कि डीएसओ ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 13 जनवरी की शाम दो व्यक्ति …

बरेली,विधि संवाददाता,अमृत विचार। जिला पूर्ति अधिकारी को रिश्वत देते हुए पकड़े गये कोटेदार दिलीप गुप्ता व साथी हिमांशु अरोरा की जमानत अर्जियां पीसी प्रथम कोर्ट उमेश चंद्र पांडेय ने निरस्त कर दीं। एडीजीसी क्राइम आशुतोष दुबे ने बताया कि डीएसओ ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 13 जनवरी की शाम दो व्यक्ति उनके एडीएम कम्पाउन्ड स्थित सरकारी आवास पर आये तथा मिलने की बात कही। इस पर उन्होंने सुबह कार्यालय में मिलने को कहा।

अगले दिन रात 8 बजे फिर वही दोनों व्यक्ति सरकारी आवास पर मिलने आ पहुचें। नाम पूछने पर उचित दर विक्रेता कोहाड़ापीर तथा अपने साथ हिमांशु नाम के व्यक्ति को भतीजा बताया। दोनों ने कहा कि 13 जनवरी को उनकी दुकान पर एआरओ रुचि मिश्रा एवं पूर्ति निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव द्वारा जांच की गयी जिसमें गड़बडी पायी गयी।

अनियमित्ताओं से बचने के एवज में दिलीप कुमार व हिमांशु द्वारा रिश्वत की पेशकश की गयी। डीएसओ ने इस पेशकश से बाज आने की चेतावनी दी। मगर आरोपी लिफाफा देने का प्रयास करने लगे, दोनों शराब का सेवन किये हुए थे, बदनियती से हमलावर होने का भी प्रयास किया।

सहयोगियों की मदद से डीएसओ ने दोनों को पकड़वाकर पुलिस के हवाले किया था। आरोपियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जुबैर उल्ला नाम के व्यक्ति ने साठगांठ कर उनको झूठा फंसवाया है, बरामद रकम भी उसी के द्वारा दी गयी थी।

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