अयोध्या: नामांकन से पहले का व्यय भी रजिस्टर में होगा दर्ज, प्रेक्षकों ने प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

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अयोध्या। विधानसभा चुनाव से पहले कलेक्टेट सभागार में शनिवार को प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान प्रतिनिधियों को चुनाव की गाइड-लाइन व खर्च संबंधी दिशा-निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि नामांकन दाखिल करने से पूर्व निर्वाचन सामग्रियों पर किया गया व्यय भी रजिस्टर में …

अयोध्या। विधानसभा चुनाव से पहले कलेक्टेट सभागार में शनिवार को प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान प्रतिनिधियों को चुनाव की गाइड-लाइन व खर्च संबंधी दिशा-निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि नामांकन दाखिल करने से पूर्व निर्वाचन सामग्रियों पर किया गया व्यय भी रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

जनपद में नियुक्त व्यय प्रेक्षकगण की अध्यक्षता में नाम वापसी के पश्चात चुनाव लड़ने वाले समस्त उम्मीदवारों के साथ बैठक की गई। शैलेन्द्र शर्मा व्यय प्रेक्षक विधानसभा मिल्कीपुर, बीकापुर व रुदौली विधानसभा व प्रभाकर पी रंजन व्यय प्रेक्षक अयोध्या व गोसाईगंज विधानसभा मौजूद रहे। शैलेन्द्र शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र मजबूत करने को निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव कराना है।

बैठक में चुनाव के दौरान समस्त उम्मीदवारों को चुनाव आयोग की गाइड लाइन के तहत विभिन्न मदों में किये गये व्यय का लेखा जोखा रखने के सम्बंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। प्रेक्षकों ने सभी उम्मीदवारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसी भी समस्या के लिये मुख्य कोषाधिकारी अनुराग गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित व राजस्व, लेखा जोखा रखने वाली टीम और मुझसे कभी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नामांकन दाखिल करने के पूर्व निर्वाचन सामग्रियों पर किया गया व्यय भी रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। भले ही उसका भुगतान नामांकन से पहले कर दिया गया हो। कुल व्यय रुपये 40 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये। कहा कि केवल निर्वाचन व्यय के लिए एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। सभी व्यय उसी खाते से किये जायेंगे व जो भी धनराशि किसी से प्राप्त होगी अनिवार्य रूप से इसमें जमा करना होगा।

10 हजार से अधिक का भुगतान चेक से ही करना होगा

10 हजार से अधिक की धनराशि चेक से प्राप्त करना होगा व 10 से अधिक के व्यय का भुगतान चेक से ही करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्राप्ति एवं व्यय का लेखा जोखा उपलब्ध कराये गये रजिस्टर में प्रतिदिन करना होगा। बैठक में उपस्थित प्रत्याशी के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का समाधान प्रेक्षकगण द्वारा किया गया।

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