मुरादाबाद : जानलेवा हमले में दो सगे भाईयों समेत तीन दोषी
मुरादाबाद, अमृत विचार। प्रेम विवाह से नाराज युवक पर जानलेवा हमले में आरोप में कोर्ट ने सगे भाई समेत तीन को दोषी माना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को साढ़े तीन- साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना वर्ष 2014 को …
मुरादाबाद, अमृत विचार। प्रेम विवाह से नाराज युवक पर जानलेवा हमले में आरोप में कोर्ट ने सगे भाई समेत तीन को दोषी माना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को साढ़े तीन- साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
घटना वर्ष 2014 को हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र में हुई थी। सम्भल जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम सरथल निवासी शेर सिंह ने हजरतनगर गढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शेर सिंह का कहना था कि उसका बेटा विकेस उर्फ विकास ग्राम बरखेड़ा निवासी जोध सिंह की बेटी को अपने साथ ले गया था। बाद में दोनों ने शादी कर ली। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जोध सिंह की बेटी को बरामद कर लिया था। बाद में यह मामला हाईकोर्ट चला गया।
हाईकोर्ट ने दोनों को बालिग मानते हुए साथ रहने की अनुमति दे दी। शेर सिंह का कहना है कि सात मई वर्ष 2014 को जोध सिंह ने उसके बेटे को यह कहकर अपने गांव बुलाया कि वह बेटी को विदा करा ले जाए। आरोप है कि जब विकेस उर्फ विकास उसके गांव पहुंचा तो जोध सिंह ने अपने परिचित गुलाब सिंह व उसके भाई शमशेर के साथ मिलकर जानलेवा हमला बोल दिया था।
धारदार हथियार मारकर विकेस को घायल कर दिया था। किसी तरह जान बचाकर वह गंभीर हालत में घर पहुंचा। इसके बाद गुलाब सिंह, जोध सिंह और शमशेर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अभियोजन की ओर से इस मामले में आठ गवाह पेश किए गए। सोमवार को इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट नंबर सात में सुनवाई हुई।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने झूठा फंसाने की दलील की। जबकि अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह कश्यप ने गवाहों का हवाला देते हुए सजा की मांग की। महेंद्र सिंह कश्यप के अनुसार दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जोश सिंह, शमशेर और गुलाब सिंह को दोषी मानते हुए साढ़े तीन- साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ये भी पढ़ें:- अयोध्या: 10 मार्च को मतगणना स्थल के सामने ट्रैक्टरों के साथ किसान यूनियन देगा धरना
