हरदोई: पति की हत्या करने वाली पत्नी समेत चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुधाकर दुबे ने एक फैसले में हत्या के मामले में आरोपी चार लोगों को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपों पर एक लाख 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुधाकर दुबे ने एक फैसले में हत्या के मामले में आरोपी चार लोगों को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपों पर एक लाख 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता पीके सिंह ने बताया कि थाना व जिला लखीमपुर क्षेत्र के  निवासी शुभम शर्मा टानू उर्फ व प्रदीप व मंजू, (मृतक सुनील की पत्नी) ने 15 मार्च 2015 को पुरानी रंजिश के चलते सुनील पर धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई अनिल कुमार  निवासी गोवर्धनपुर थाना मल्लावां ने दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि घटना की रात करीब 9 बजे उसका भाई खेत की रखवाली के लिए ट्यूबवेल पर गया था। इससे गांव के अन्य लोग भी थे।

बाद में वापस ना आने पर उसे ढूंढा गया तो उसका शव एक कुएं में पड़ा पाया गया। इस मामले में सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर चारों आरोपियों पर हत्या का जुर्म साबित पाया और चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने इन आरोपितो पर 140000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसका 75 फ़ीसदी धनराशि मृतक के बेटे को दी जाने का आदेश दिया है।

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