मुरादाबाद : दूसरा धर्म बताकर शादी करने वाले को सात वर्ष की सजा
मुरादाबाद, अमृत विचार। खुद को हिंदू बताकर युवती से शादी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना है। ड्राइविंग लाइसेंस से इसका खुलासा होने के आरोपी महिला का शारीरिक उत्पीड़न करने लगा था। कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। 19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला संभल जिले …
मुरादाबाद, अमृत विचार। खुद को हिंदू बताकर युवती से शादी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना है। ड्राइविंग लाइसेंस से इसका खुलासा होने के आरोपी महिला का शारीरिक उत्पीड़न करने लगा था। कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। 19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र का है। यहां की एक महिला ने असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम मनौटा निवासी मुख्तयार के बेटे बब्बू के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
महिला का कहना था कि 2014 में बब्बू से उसकी मुलाकात हुई थी। बब्बू ने खुद को हिंदू और नाम गुड्डू बताया था। धर्म छिपाकर उसने शादी कर ली और अमरोहा में किराए के मकान में ले जाकर रहने लगा। महिला के अनुसार कुछ माह बाद उसके हाथ जब ड्राइविंग लाइसेंस लगा, जिसमें उसका नाम बब्बू दर्ज था। आरोप है कि इसकी जानकारी होने पर जब उसने विरोध किया तो बब्बू ने उसे बंधक बना लिया। आए दिन उससे दुराचार करता।
नवंबर 2014 को किसी तरह वह उसके चंगुल से छूटकर मायके पहुंची और पूरे प्रकरण की जानकारी दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट सुनील कुमार प्रथम के यहां पर सुनवाई चल रही थी।
मंगलवार को हुई सुनवाई में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने झूठा फंसाने की दलील दी। जबकि सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक आनंदपाल सिंह ने इस जघन्य अपराध बताया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी बब्बू को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। 19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
