मुरादाबाद : युवती से दुराचार मामले में पुजारी को सात साल की सजा

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मुरादाबाद, अमृत विचार। दवा लेने मंदिर गई युवती के साथ दुराचार करने और जबरन अपने साथ ले जाने के आरोप में कोर्ट ने पुजारी को दोषी माना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुजारी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2018 का …

मुरादाबाद, अमृत विचार। दवा लेने मंदिर गई युवती के साथ दुराचार करने और जबरन अपने साथ ले जाने के आरोप में कोर्ट ने पुजारी को दोषी माना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुजारी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामला वर्ष 2018 का कुंदरकी थाना क्षेत्र के ग्राम ईंधनपुर नगला का है। ग्राम हाशा नगला निवासी एक ग्रामीण ने 11 जुलाई को कुंदरकी थाने में मूंढापांडे थानाक्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुर निवासी रविंद्र पुरी के खिलाफ बेटी को जबरन अपने साथ ले जाने और दुराचार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ग्रामीण के अनुसार रविंद्र पुरी गांव ईंधनपुर नगला स्थित एक मंदिर में पुजारी था और वह दवा भी देता था।

ग्रामीण का कहना था कि उसकी बेटी के पेट में दर्द होने पर अपनी पत्नी के साथ बेटी को दवा दिलाने के लिए रविंद्रपुरी के पास गया था। रविंद्र पुरी ने कहा कि अभी दवा तैयार नहीं हैं। बेटी को छोड़ जाओ और एक घंटे बाद आ जाना। जिस पर ग्रामीण बेटी को मंदिर में छोड़कर पत्नी के साथ घर आ गया। उसके अनुसार करीब एक घंटे बाद जब वह मंदिर गया तो वहां पर ताला लटका था।

पुजारी और उसकी बेटी दोनों नदारद थे। तीन दिन बाद घर लौटी बेटी ने बताया कि पुजारी जबरन उसे अपने साथ गढ़ की ओर एक मंदिर में ले गया। जहां पर दवा खिलाकर उसके साथ दुराचार किया। किसी तरह मौका पाकर वह उसके चंगुल से भाग आई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी पुजारी रविंद्र पुरी को गिरफ्तार कर लिया था। वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

सोमवार को इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट सुनील कुमार प्रथम के यहां पर हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने झूठा फंसाने की दलील दी। जबकि सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक आनंदपाल सिंह ने इसे गंभीर अपराध बताया। आनंदपाल सिंह के अनुसार कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी रविंद्र पुरी को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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