नैनीताल: वक्फ बोर्ड और चेयरमैन को हाईकोर्ट का नोटिस
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हल्द्वानी में वक्फ ट्रिब्यूनल के प्रथम सदस्य उप जिला अधिकारी, नैनीताल के स्थान पर उनके समतुल्य किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने मामले को सुनने के …
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हल्द्वानी में वक्फ ट्रिब्यूनल के प्रथम सदस्य उप जिला अधिकारी, नैनीताल के स्थान पर उनके समतुल्य किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड एवं उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी जावेद ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने कुमायूं मंडल वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का गठन हल्द्वानी में वर्ष 2016 में किया था, जिसके प्रथम सदस्य उप जिला अधिकारी, नैनीताल की नियुक्ति की गई। उनका मुख्य कार्य वक्फ ट्रिब्यूनल में दायर वादों का निस्तारण करना है। परन्तु वर्ष 2019 से अब तक उप जिलाधिकारी प्रशासनिक एवं अन्य कारणों में व्यस्त होने के कारण एक बार भी ट्रिब्यूनल में उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण दायर वादों की सुनवाई नहीं हो पाई और लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है।
याचिकर्ता का कहना है कि उनकी जगह उनके समतुल्य हल्द्वानी में तैनात किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त किया जाये, जिससे उनको समय पर न्याय मिल सके। याचिकर्ता ने राज्य सरकार, जिला अधिकारी, नैनीताल, चेयरमैन वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड देहरादून को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया है।
