लखनऊ: मोहसिन रजा को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने मारपीट व धमकी के केस में निवर्तमान मंत्री को किया बरी
लखनऊ। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने 33 साल पुराने मारपीट व जानमाल की धमकी देने के मामले में आरोपी भाजपा सरकार के निवर्तमान मंत्री मोहसिन रजा का दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले के एक अन्य अभियुक्त अकबर उर्फ सज्जू को भी बरी कर दिया …
लखनऊ। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने 33 साल पुराने मारपीट व जानमाल की धमकी देने के मामले में आरोपी भाजपा सरकार के निवर्तमान मंत्री मोहसिन रजा का दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले के एक अन्य अभियुक्त अकबर उर्फ सज्जू को भी बरी कर दिया है।
चार अगस्त, 1990 को पुलिस ने इस मामले में अकबर उर्फ सज्जू व अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। 27 जुलाई, 2018 को इस मामले में अभियुक्तों पर आरोप तय हुआ था। विगत 5 मार्च को विशेष अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
यह था पूरा मामला
चार अगस्त, 1989 को ट्रक ड्राइवर लल्लन ने थाना वजीरगंज में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक वह ट्रक लेकर नबीउल्लाह रोड से बड़े छत्ते पुल की तरफ मुड़ा। इतने में दूसरी तरफ से अकबर उर्फ सज्जू व अरशद उर्फ मोहसिन रजा साईकिल चलाते हुए ट्रक के सामने आ गए। उसने ट्रक में तुरंत ब्रेक लगाया। इन दोनों ने ट्रक के सामने अपनी साईकिल खड़ी कर दी और गाली देने लगे व उसे रुकने को कहा।
उसने आगे बढ़ाकर ट्रक साइड में लगा दी। अकबर व अरशद ने वादी के नीचे उतरने पर उसे लात-घुसों से मारने लगे। वह जब छुड़कार भागने लगा तो दोनों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया व फिर से मारने लगे। वह किसी तरह जान बचाकर भागा। तब दोंनो ने ईट उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा। आरोप था कि दोनों ने उसे जानमाल की धमकी भी दी।
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