हरदोई: मारपीट व गैर इरादतन हत्या के मामले में दोनों पक्षों को मिली सजा

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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने दो पक्षों के बीच में हुई मारपीट एवं गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर दोनों पक्षों के लोगों को अर्थदण्ड के साथ अलग-अलग धाराओं में भिन्न-भिन्न अवधि के कारावास की सजा दी है। प्राप्त विवरण एवं वादी मुकदमा रामऔतार पुत्र …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने दो पक्षों के बीच में हुई मारपीट एवं गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर दोनों पक्षों के लोगों को अर्थदण्ड के साथ अलग-अलग धाराओं में भिन्न-भिन्न अवधि के कारावास की सजा दी है। प्राप्त विवरण एवं वादी मुकदमा रामऔतार पुत्र चेतराम पाल निवासी अल्लीपुर थाना कोतवाली देहात द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को वह सुबह 9.30 बजे अपना खेत जोत रहा था।

खेत जोतते समय उसका बैल जमुना प्रसाद के खेत में चला गया जिसके चलते विवाद होने पर जमुना प्रसाद ने अपनी पत्नी प्रेमशीला, व पुत्रों नन्दू उर्फ नन्दराम तथा जितेन्द्र के साथ एकराय हो कर लाठी डंडे व बाँका से हमला कर दिया।  इस जानलेवा हमले में वादी रामऔतार व उसकी पत्नी छोटी बिटिया को चोटें आईं। जिला अस्पताल ले जाने पर वादी की पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया।

दूसरी ओर इस मुकदमे के अभियुक्त जमुना प्रसाद ने भी रामऔतार व उसकी पत्नी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि उसके खेत में बैल द्वारा नुकसान करने पर एवं मना करने पर रामऔतार ने अपनी पत्नी के साथ लाठी व बाँके से प्रहार किया जिससे उसके पुत्र जितेन्द्र का अंगूठा कट गया। दोनों मुकदमे सत्र सुपुर्द होने पर वादविचारण के बाद विद्वान न्यायाधीश ने शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह व प्रमेन्द्र कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद उभयपक्षों को दोषी करार दिया।

न्यायाधीश ने एक मुकदमे में जमुना प्रसाद, प्रेमशीला, नन्दराम व जितेन्द्र सभी को अलग अलग धाराओं में 15 -15 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ दस वर्ष के कारावास की सजा दी और अर्थदंड में से 75 प्रतिशत राशि मृतका के विधिक वारिस को देने का आदेश दिया। इसी क्रम में दूसरे मुकदमे में अभियुक्त रामऔतार को भिन्न भिन्न धाराओं में दोषसिद्ध घोषित करते हुए दस हजार रुपए के जुर्माने के साथ चार वर्ष के कारावास की सजा दी और जुर्माने में से 75 प्रतिशत धनराशि घायल जितेन्द्र को देने का आदेश दिया।

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