हरदोई: गैरइरादतन हत्या के मामले में सगे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई सजा

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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने पुरानी रंजिश के चलते हुई गैरइरादतन हत्या से सम्बंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर दो सगे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को अर्थदण्ड के साथ पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा दी है। मुकदमे में शासन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर से प्राप्त …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने पुरानी रंजिश के चलते हुई गैरइरादतन हत्या से सम्बंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर दो सगे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को अर्थदण्ड के साथ पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा दी है। मुकदमे में शासन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी मुकदमा मूलचंद पुत्र जयलाल कहार निवासी हीरालालपुरवा मजरा अमेंठिया थाना टड़ियावां की गाँव के ही बालक व धाकड़ पुत्र रामदास से पुरानी रंजिश चली आ रही थी।

इसी के चलते 11 मार्च 2015  को रात 9 बजे बालक एवं धाकड़ पप्पू उर्फ रामशंकर पुत्र मनोहर के साथ लाठी डंडों से लैस हो कर वादी के दरवाजे पर आ गए और गाली गलौज करने लगे। वादी की पत्नी व पुत्री के मना करने पर सभी लोग मारने लगे। यही नहीं बचाने पहुंचे वादी को भी मारा। मारपीट में घायल वादी की पत्नी रामप्यारी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। मुकदमा सत्र सुपुर्द होने पर वादविचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी तीन अभियुक्तों को अलग अलग धाराओं में दोषसिद्ध घोषित करते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 18 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ पाँच पाँच वर्ष के कारावास की सजा दी है।

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