सिर्फ अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियां टेलीफोन टैप कर सकती हैं- गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा
नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में सिर्फ अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियां ही टेलीफोन को टैप कर सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित हुई किसी सूचना की निगरानी कर सकती हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया …
नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में सिर्फ अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियां ही टेलीफोन को टैप कर सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित हुई किसी सूचना की निगरानी कर सकती हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां वॉट्सऐप बातचीत समेत किसी डिजिटल सूचना की निगरानी कर सकती हैं? मंत्री ने कहा कि देश में सिर्फ अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियां ही ऐसा कर सकती हैं।
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