गाजियाबाद: पंजीकरण कराने के लिए अस्पतालों को देना होगा शुल्क, देना होगा इतना रुपया

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गाजियाबाद। जिले के क्लीनिक और अस्पतालों का अब मुफ्त पंजीकरण नहीं होगा। इसके लिए शासन की तरफ से शुल्क तय कर दिया गया है। अब पंजीकरण के लिए रुपया देना होगा। शासन की तरफ से इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी हो गए हैं। अब से मरीज को मिनिमम सौ रुपये से लेकर 3000 …

गाजियाबाद। जिले के क्लीनिक और अस्पतालों का अब मुफ्त पंजीकरण नहीं होगा। इसके लिए शासन की तरफ से शुल्क तय कर दिया गया है। अब पंजीकरण के लिए रुपया देना होगा। शासन की तरफ से इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी हो गए हैं। अब से मरीज को मिनिमम सौ रुपये से लेकर 3000 तक का पंजीकरण शुल्क देना होगा। वहीं अगर रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना है तो पंजीकरण का आधा शुल्क देना होगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि 50 और उससे ज्यादा बेड वाले अस्पतालों का पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए डीएम के पास आवेदन किया जाएगा। 50 बेड से कम वाले अस्पताल, क्लीनिक का पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग करेगा। सभी के लिए अग्निशमन और प्रदूषण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। शासन स्तर से इसके लिए पोर्टल को भी अपग्रेड किया जा रहा है।

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