अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा, आवश्यकता होने पर ही मास्क लगाने की करेंगे अपील

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वाशिंगटन। अमेरिका के न्याय विभाग ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक परिवहन के साधनों में कोविड-19 मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म किए जाने संबंधी वहां की एक अदालत के आदेश के खिलाफ वह तब तक अपील नहीं करेगा जब तक कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) इसकी आवश्यकता पर मुहर नहीं लगाता। ज्ञात …

वाशिंगटन। अमेरिका के न्याय विभाग ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक परिवहन के साधनों में कोविड-19 मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म किए जाने संबंधी वहां की एक अदालत के आदेश के खिलाफ वह तब तक अपील नहीं करेगा जब तक कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) इसकी आवश्यकता पर मुहर नहीं लगाता।

ज्ञात हो कि फ्लोरिडा की एक अदालत ने पिछले दिनों अमेरिका में उड़ानों, मेट्रो, ट्रेन या फिर बसों में मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होने संबंधी एक फैसला जारी किया था। इस आदेश पर न्याय विभाग की ओर से जारी एक बयान में प्रवक्ता एंथनी कोले ने कहा कि अधिकारियों का मानना ​​​​है कि यह अमेरिकी कांग्रेस के सार्वजनिक स्वास्थ्य के हितों के अनुरूप दिए गए आदेश के मुताबिक है।

उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण फैसला है जिस पर विभाग काम करना जारी रखेगा। कोली ने कहा कि सीडीसी ने कहा था कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थितियों का आकलन करना जारी रखेग और अगर यदि वह यह फैसला करती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जनादेश आवश्यक है, तो न्याय विभाग अपील दायर करेगा।

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