त्रिपुरा में जिलाधिकारी कार्यालय को कुर्क करने के आदेश

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अगरतला। त्रिपुरा के एक न्यायाधीश ने पिछले पांच साल से उच्च न्यायालय के आदेश का जानबूझ कर पालन नहीं करने पर जिलाधिकारी के कार्यालय को कुर्क करने के पुलिस को आदेश दिये हैं। धलाई के जिला न्यायाधिश गौतम सरकार ने बुधवार को भूमि अधिग्रहण के भुगतान से संबंधित मामले में यह आदेश जारी किए। इस …

अगरतला। त्रिपुरा के एक न्यायाधीश ने पिछले पांच साल से उच्च न्यायालय के आदेश का जानबूझ कर पालन नहीं करने पर जिलाधिकारी के कार्यालय को कुर्क करने के पुलिस को आदेश दिये हैं। धलाई के जिला न्यायाधिश गौतम सरकार ने बुधवार को भूमि अधिग्रहण के भुगतान से संबंधित मामले में यह आदेश जारी किए। इस मामले में हालांकि एक घंटे के भीतर ही 44 लाख रुपये भुगतान कर कार्यालय को कुर्क होने से बचा लिया गया,

लेकिन अदालत ने कहा कि जिलाधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई जारी रहेगी। अदालत ने कहा कि जिलाधिकारी ने जिस तरह से अदालती कार्यवाही की उपेक्षा की , वह त्रिपुरा उच्च न्यायालय और इस इस दालत द्वारा जारी किए गए आदेश की अवमानना है। इसलिए जिलाधिकारी को अब जरूरी कार्रवाई से गुजरना होगा।

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