हरदोई: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 14 साल की कड़ी सजा

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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश निरुपमा विक्रम ने एक फैसले में एक दस साल बालिका के साथ जबरिया रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 14 साल की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 30000 का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश निरुपमा विक्रम ने एक फैसले में एक दस साल बालिका के साथ जबरिया रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 14 साल की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 30000 का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना औरास जनपद उन्नाव निवासी रमेश ने 30 मई 2014 को थाना कासिमपुर क्षेत्र निवासी एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया ।बाद में उसके साथ जबरिया रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने कराई।

बालिका के पिता ने कहां कि उसकी बेटी घटना के दिन गांव में लगे मेले को देखने गई थी। जहां से वह गायब हो गई थी आरोपित उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। सत्र न्यायाधीश आधार पर दोनों पक्षों की और उसे 14 साल की सजा सुनाई। जज ने आरोपित पर 30000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना कि यह धनराशि जमा होने पर उसमें से 25000 पीड़िता को दिलाने का आदेश दिया है।

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