धर्मांतरण मामले में अभियुक्त सलाहुद्दीन की जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज

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लखनऊ। एटीएस की विशेष जज शिवानी जायसवाल ने अवैध धर्मातंरण के मामले में निरुद्ध अभियुक्त सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है। अभियुक्त की ओर से यह कहते हुए जमानत की मांग की गई थी कि तय समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है लिहाजा वह डिफाल्ट जमानत का …

लखनऊ। एटीएस की विशेष जज शिवानी जायसवाल ने अवैध धर्मातंरण के मामले में निरुद्ध अभियुक्त सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है। अभियुक्त की ओर से यह कहते हुए जमानत की मांग की गई थी कि तय समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है लिहाजा वह डिफाल्ट जमानत का हकदार है।

इस मामले में देश के विभिन्न राज्यों से 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। 30 जून, 2021 को एटीएस ने सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। अभियुक्त पर इस मामले के मुख्य अभियुक्त उमर गौतम को हवाला के जरिए पैसा भेजने का आरोप है। 20 जून, 2021 को इस मामले की एफआईआर थाना एटीएस में उप निरीक्षक विनोद कुमार ने दर्ज कराई थी।

इस मामले में जांच एजेंसी आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। आरोप पत्र के मुताबिक अभियुक्तों द्वारा एक साजिश के तहत धार्मिक उन्माद, विद्वेष तथा नफरत फैलाकर देशव्यापी अवैध धर्मातंरण गिरोह का संचालन किया जा रहा था। आरोपियों के तार अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हुए पाए गए हैं। अभियुक्तों को विदेशों से हवाला के जरिए बड़ी मात्रा में रकम भेजी जा रही थी। आरोप है कि अभियुक्तों का का उद्देश्य देश में अशांति पैदा करना था।

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