शाहीन बाग बुलडोजर मामले पर SC ने सुनवाई से किया इनकार, कहा- पीड़ित आएं, राजनीतिक दल नहीं
नई दिल्ली। साउथ दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए जो अभियान चल रहा है, उसके खिलाफ दायर सीपीआईएम पार्टी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों …
नई दिल्ली। साउथ दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए जो अभियान चल रहा है, उसके खिलाफ दायर सीपीआईएम पार्टी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है।
दरअसल दक्षिण दिल्ली के अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई एमसीडी कर रही है, उसको रोकने के लिए भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी साउथ एमसीडी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि सीपीआईएम पार्टी इस मामले में याचिका क्यों दायर कर कर रही है। वहीं कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ आता है। क्या कोई पीड़ित नहीं है?
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