दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश, अदालत का ‘समाधान’ आयोग के चेयरमैन, सदस्य की नियुक्ति छह सप्ताह में हो

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समाधान आयोग की प्रधान पीठ के लिए चेयरमैन और एक सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया छह हफ्ते के अंदर पूरी की जाए। अदालत ने कहा कि मुंबई में आयोग की अतिरिक्त पीठ के लिए एक …

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समाधान आयोग की प्रधान पीठ के लिए चेयरमैन और एक सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया छह हफ्ते के अंदर पूरी की जाए। अदालत ने कहा कि मुंबई में आयोग की अतिरिक्त पीठ के लिए एक सदस्य और वाइस-चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया भी छह हफ्ते के अंदर पूरी की जाए।

अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह चेन्नई और कोलकाता में निपटान या समाधान आयोग की पीठों के लिए वाइस-चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के पहलू को भी देखे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा ‘‘हमारा निर्देश है कि पहले दिल्ली में प्रधान पीठ के लिए एक सदस्य और चेयरमैन की नियुक्ति तथा मुंबई में अतिरिक्त पीठ के लिए एक सदस्य और वाइस-चेयरमैन के पद पर नियुक्ति छह हफ्ते के भीतर पूरी की जाए।

’’ पीठ ने अधिकारियों से कहा कि वे सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई को स्थिति रिपोर्ट दें। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार समाधान आयोग में सदस्यों की नियुक्ति करने में विफल रही है जिससे लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है।

 

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