फिरोजाबाद: अपहरण और हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 40 हजार के जुर्माने का दिया गया दंड

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फिरोजाबाद। जिले की एक अदालत ने युवक का अपहरण कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास एवं 40-40 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने बुधवार को बताया कि राजाराम का लड़का रामू थाना …

फिरोजाबाद। जिले की एक अदालत ने युवक का अपहरण कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास एवं 40-40 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने बुधवार को बताया कि राजाराम का लड़का रामू थाना रसूलपुर क्षेत्र के नीबू वाला बाग गली निवासी बन्टू के यहां चूड़ी छपाई का काम करता था।

रामू के करीब 16 हजार रूपये मजदूरी के थे जिनको मांगने पर बन्टू टाल-मटोल कर रहा था। 11 अक्टूबर 2010 को करीब तीन बजे दोपहर बन्टू अपने साथी सोनू नाई पुत्र चन्द्र नाई निवासी एके टाकीज के पीछे नई बस्ती रामनगर, थाना लाइनपार व एक अन्य लड़के के साथ घर पर आये और छपाई के 16 हजार रूपये देने के बहाने कहकर घर से रामू को ले गये और उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने राजाराम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी बन्टू व सोनू के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय द्वितीय यजुवेन्द्र विक्रम सिंह के न्यायालय में की गयी। शासन की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने की। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद दोनो आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।

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