बरेली: भाजपा नेता प्रदीप की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट में लगी, 19 को होगी सुनवाई
बरेली, अमृत विचार। मामूली कहासुनी में सिपाही के बेटे के लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारने के आरोपी भाजपा महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल उर्फ कल्लू की जमानत अर्जी जिला जज रेणु अग्रवाल की अदालत में पेश हुई। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई को 19 मई की तिथि नियत की है। प्रदीप अग्रवाल की …
बरेली, अमृत विचार। मामूली कहासुनी में सिपाही के बेटे के लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारने के आरोपी भाजपा महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल उर्फ कल्लू की जमानत अर्जी जिला जज रेणु अग्रवाल की अदालत में पेश हुई। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई को 19 मई की तिथि नियत की है।
प्रदीप अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल भटनागर ने कोर्ट में जमानत अर्जी पेश कर बताया कि जब इनोवा कार से बाइक की कोई टक्कर हुई ही नहीं तो ऐसे में कार सवार व्यक्तियों को बाइक सवार से मारपीट करने की क्या आवश्यकता पड़ गयी। उनके मुवक्किल के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।
अभियोजन के मुताबिक 19 अप्रैल की रात करीब 9.30 बजे हिमेश अपने फुफेरे भाई प्रियांशु के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने मढ़ीनाथ जा रहा था। शांति विहार मोड़ पर उसकी बाइक व इनोवा कार आमने-सामने आ गयी। इसी पर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और हाथापाई शुरू हो गयी। इसी बीच भाजपा महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल उर्फ कल्लू ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी।
गोली हिमेश के पेट में लगी और आरपार हो गयी। घायल की मां अमरावती ने सुभाषनगर थाने में जानलेवा हमले समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। भाजपा नेताओं के हस्तक्षेप के बाद आरोपी प्रदीप की पत्नी ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। 20 अप्रैल को लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी निरस्त हुई थी।
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