मुंबई में दोपहिया वाहन में पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट जरूरी

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मुंबई। मुंबई पुलिस ने बुधवार को कहा कि शहर में दोपहिया वाहनों के पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। यातायात विभाग ने कहा कि यह नियम 15 दिनों के बाद प्रभावी होगा। पुलिस उपायुक्त राज तिलक रोशन ने कहा …

मुंबई। मुंबई पुलिस ने बुधवार को कहा कि शहर में दोपहिया वाहनों के पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

यातायात विभाग ने कहा कि यह नियम 15 दिनों के बाद प्रभावी होगा। पुलिस उपायुक्त राज तिलक रोशन ने कहा कि यह देखा गया है कि मुंबई में ज्यादातर दोपहिया सवार और यहां तक ​​कि पीछे बैठने वाले लोग भी हेलमेट नहीं पहनते हैं और मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में, इस तरह के उल्लंघन करने वाले सवारों पर 500 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या दोनों का प्रावधान है। दो सप्ताह के बाद हेलमेट न पहनने पर पीछे बैठने वालों पर भी यही जुर्माना लगाया जाएगा।

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