इटावा: सिपाही की हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राम मिलन सिंह ने सिपाही की हत्या में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि दो लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने शनिवार को बताया कि इटावा कोतवाली में तैनात …

इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राम मिलन सिंह ने सिपाही की हत्या में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि दो लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने शनिवार को बताया कि इटावा कोतवाली में तैनात सिपाही जिला बुलंदशहर के थाना खुर्जा के भोजपुर निवासी गौरव यादव की 24 मार्च 2012 को इकदिल थाना क्षेत्र के गांव पडुवापुर जुगरामऊ के सामने भोगनीपुर नहर की पटरी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

उसके पास से मिले परिचयपत्र के आधार पर उसकी शिनाख्त हुई थी। मृतक के चाचा जयवीर सिंह ने इकदिल थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की विवेचना के दौरान बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात के बधराई खुर्द निवासी प्रदीप सिंह, तैयबपुर थाना शिकार पुर बुलंदशहर के नीटू व सोनू के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिावक्ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने प्रदीप सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सोनू व नीटू को संदेह का लाभ देते बरी कर दिया।

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