फतेहपुर: थाना प्रभारी, एसआई व दो सिपाहियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज करने का स्थानीय कोर्ट ने दिया आदेश

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फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को चांदपुर थाना के प्रभारी निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक और दो सिपाहियों के खिलाफ एक स्वास्थ्यकर्मी से 40 हजार रुपये लूटने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। खजुहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वार्ड ब्वॉय वीरेंद्र उर्फ वीरू तिवारी के अधिवक्ता राघवेंद्र त्रिपाठी ने बताया …

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को चांदपुर थाना के प्रभारी निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक और दो सिपाहियों के खिलाफ एक स्वास्थ्यकर्मी से 40 हजार रुपये लूटने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। खजुहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वार्ड ब्वॉय वीरेंद्र उर्फ वीरू तिवारी के अधिवक्ता राघवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चांदपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक (अब खखरेरू थाना प्रभारी) योगेश कुमार, अमौली पुलिस चौकी के उपनिरीक्षक राम नरेश और सिपाही धीरज कुमार व दिनेश गौतम के खिलाफ सीआरपीसी की धारा-156(3) के तहत दिए गए प्रार्थना की सुनवाई करते हुए इन सबके खिलाफ लूट का मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना इसी साल 27 फरवरी की रात साढ़े नौ बजे की है। उस समय खजुहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वार्ड ब्वाॅय के पद पर तैनात (पीड़ित) वीरू तिवारी धान बिक्री का 40 हजार रुपये लेकर रुसिया गांव स्थित अपने घर जा रहा था, तभी चांदपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक योगेश, अमौली चौकी के उपनिरीक्षक रामनरेश और सिपाही धीरज कुमार व दिनेश गौतम ने रास्ते में उसे रोक कर तलाशी ली और उसके जेब से 40 हजार रुपये निकाल लिया था।

उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं, ये पुलिसकर्मी उसे मारते-पीटते अमौली पुलिस चौकी तक ले गए थे। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न किये जाने पर पीड़ित वीरू ने अदालत की शरण ली, जिस पर अदालत ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्जकर मामले की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) से कराने का आदेश पारित किया है।

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